पशु चिकित्सा अधिकारी ने 14 पशु मालिकों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने की दी सूची
*आवारा पशुओं के संबंध में कई बार खबरों का प्रसारण किया गया था जिसको लेकर जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित कर कार्यवाही करने की बात कही गई थी*
पूरे जिले के साथ-साथ अनुभाग मऊगंज एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवारा विचरण कर रहे पशुओं से खेती एवं दुर्घटनाओं की बढ़ती समस्या एवं खबरों के प्रसारण में असर के साथ जिला दंडाधिकारी रीवा मनोज पुष्प द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए 07 सितंबर को पत्र क्रमांक 1896 को आदेश जारी कर आवारा पशु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास खंड मऊगंज अंतर्गत साथ ही नगर परिषद मऊगंज के वार्डों में विचरण करते हैं जिससे आए दिन जनहानि पशु हानि साथ ही किसानों की फसल नष्ट करते हैं जबकि जिले में एरा प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है इसके बावजूद टैग युक्त पशुओं को पशुपालकों द्वारा छोड़ दिया जाता है जिसको लेकर के टैग के माध्यम से चिन्हित कर पशुपालकों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं सीपीसी की धारा 429 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया गया था जिस को गंभीरता से लेते हुए विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी जे एल साकेत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष मिश्रा एवं टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर के मुख्य सड़कों में टैग युक्त 14 पशुपालकों को चिन्हित किया गया है पशु चिकित्सक द्वारा मऊगंज थाना प्रभारी को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का पत्र दिया गया है उन्होंने कहा जिला दंडाधिकारी रीवा के आदेश परिपालन में आवारा पशुओं को चिकित्सकीय टीमों के साथ कड़ी मेहनत करके पकड़ कर चिन्हित किया गया है जिनका टैग नंबर से पशु मालिकों की पहचान कर उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने का पत्र मऊगंज थाना प्रभारी को दिया गया है पत्र में उपसंचालक पशु विभाग रीवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर परिषद मऊगंज को सूचित किया गया है
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