सुनामी समाचार । आज दिन भर की बड़ी खबर जिसमे रही नजर.....एक क्लिक में....

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पटाखा दुकानों के लिए अग्निशमन अधिकारी ने जारी की एडवाइजरी

*दुर्घटना रोकने पालन करने दिए निर्देश*
बिलासपुर, 24  अक्टूबर 2024/जिला अग्निशमन अधिकारी सह जिला सेनानी श्री दीपांकुर नाथ ने पटाखा दुकानदारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान निर्मित स्थायी,अस्थायी संरचना एवं पण्डालों मे संचालित पटाखा दुकानो में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तथा अग्निशमन यंत्र को रखते हुए सावधानियों को अपनाना सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह की चूक अथवा सुरक्षा का पालन नहीं किए जाने पर संबधित संचालक व दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगें।
     जिला अग्निशमन अधिकारी श्री नाथ ने कहा कि पटाखा दुकान रिहायशी या फिर बाजार के पास नहीं खोले जायें।  पटाखा दुकान का निर्माण किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे- कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा अग्निमंदक घोल से उपचारित किया होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट बेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह अपने आप बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। 
       प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मास्क क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिये। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। भारतीय मानक 8758:2013 का पालन करते हुये अस्थाई संरचना और पण्डाल का निर्माण किया जावे..
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कलेक्टर ने 21वीं पशु संगणना में सहयोग देने विभागों को दिए निर्देश  


बिलासपुर, 24 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने 21 वीं पशु संगणना में आवश्यक सहयोग के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं। पशु संगणना का कार्य 25 अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान किया जाना है। 21वीं पशु संगणना कार्य में जिले के समस्त गांवों एवं वार्डाे में घर-घर जाकर पशुधन/पक्षीधन का सर्वेक्षण का कार्य प्रगणक/सुपरवाईजर पशुधन विकास विभाग के अमलो द्वारा भारत सरकार के साफ्टवेयर (मोबाईल एप) के माध्यम से किया जाएगा। 21वीं पशु संगणना के महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न कराने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को सहयोग देने व जिले के सभी गांवों एवं वार्डों के पशुओं की सही गणना एवं सटीक आकड़े देने के लिए पशुपालकों को प्रेरित करने व आवश्यक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किये जाने के लिए विभाग प्रमुखों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है।
क्रमांक/163/1795
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सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप में पटवारी निलंबित

बिलासपुर 24 अक्टूबर/बेलगहना तहसील के ग्राम डाडबछाली के पटवारी श्री रामनरेश बागड़ी को अपनी पूर्व पदस्थापना के ग्राम मटसगरा में सीमांकन में की गई गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम कोटा ने आज निलंबन आदेश जारी किया।

      एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली में पदस्थ पटवारी श्री रामनरेश बागड़ी द्वारा ग्राम मटसगरा तहसील कोटा के स्थापना के दौरान श्री सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 285/1, 37/1, 37/2 रकबा 0.591 हे. 0.251 हे. 0.182 हे. के सीमांकन पर दिनांक 11-4-2017 को पंचनामा / स्थल जांच में जनकराम पिता चमरू सिंह द्वारा सुरेश कुमार की भूमि पर किसी भी कब्जे को नहीं बताया गया है परन्तु दूसरी ओर अन्य दिनांक 20-4-2017 को तहसीलदार कोटा को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन में स्वयं हस्ताक्षरित रिपोर्ट में जनकराम द्वारा श्री सुरेश कुमार की भूमि 285/1 रकबा 0.591 हे. के अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा बताया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री रामनरेश बागड़ी, पटवारी द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 में दिये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर द्वारा श्री रामनरेश बागड़ी पटवारी को निलम्बित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये है।

      अतएव एतद् द्वारा श्री रामनरेश बागड़ी, पटवारी के उक्तानुसार उनके कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल पाये जाने से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना जिला बिलासपुर (छ०ग०) निर्धारित किया जाता है। श्री अमित पाण्डेय पटवारी (पटवारी हल्का नं. 43 सोनसाय नवागाँव ) तहसील बेलगहना को पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत श्री रामनरेश बागड़ी, पटवारी के विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित किया जाता है तथा जांच अधिकारी श्री अभिषेक राठौर, तहसीलदार बेलगहना जिला बिलासपुर को नियुक्त किया जाता है।
पटेल/164/1796
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जिला पंचायत सीईओ ने की सहकार से समृद्धि की समीक्षा

हर पंचायत में प्राथमिक सहकारी समिति का होगा गठन
बिलासपुर, 24 अक्टूबर/केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सहकार से संमृद्धि’अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति का गठन करने एवं सहकारिता के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु  जिला पंचायत सीईओ आर.एल. चौहान,  की अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समिति दिनांक (रवपदज ूवतापदह बवउउपजजमम) की बैठक कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई।
        संयुक्त वर्किंग कमिटी की सदस्य सचिव एवं उप आयुक्त सहकारिता श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय द्वारा बैठक में बिलासपुर जिले में सहकारिता से संबंधित विभिन्न समितियो के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  ने सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन करने हेतु निर्देश दिये गए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतो मे पैक्स/मत्स्य / दुग्ध / पशुपालन / वनोपज समितियो में से किसी एक समिति उपयुक्तता के अधार पर गठन किया जाना हैं। जिस संबंध में संबंधित विभागो को समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बना कर प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति गठन करने का निर्देश दिये गए ।
      मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले के सेवा सहकारी समितियो में शीघ्र प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में प्रगति की जानकारी ली गई। तीन समितियो को जिले में ड्रग लॉइसेन्स प्रप्त हो चुका हैं तथा दो समितियों को स्टोर कोड प्राप्त हो चुका है। जहा शीघ्र जनऔषधि केन्द्र प्रारंभ हो जायेगा। जन औषधि केन्द्र प्रारंभ होने से आम जनो को सस्ते दर पर दवाईया उपलब्ध हो पायेंगी। इसी प्रकार श्री चौहान द्वारा सेवा सहकारी समितियो में लोक सेवा केन्द्र सीएससी सेंटरो के कार्य की समीक्षा की गई तथा सीएससी  सेंटरो को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल  से संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसे आम जनो को सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके। बैठक में वन मंडल अधिकारी, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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जिला पशु कल्याण समिति के शासी निकाय की बैठक आयोजित

हर विकासखंड में दो - दो पशु आश्रय केन्द्र संचालित करने का निर्णय

सड़कों से हटाकर इन आश्रय केन्द्रों में रखे जाएंगे आवारा जानवर

 बैठक में 47 लाख रुपए के कई प्रस्तावों का किया गया अनुमोदन
बिलासपुर, 24 अक्टूबर 2024/कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला पशु कल्याण समिति के शासी निकाय की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में आवारा पशुओं की देखरेख के लिए हर ब्लॉक में दो दो पशु आश्रय केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। पशु चिकित्सालयों की मजबूती के लिए राशि की मंजूरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। लगभग 5 वर्ष बाद पशु कल्याण समिति की बैठक कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित की गई। बैठक में दुर्घटना रोकने सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाकर इनका पुनर्वास करने और पशु चिकित्सालयों की हालात सुधारने के लिए लगभग 47 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह राशि जीवन दीप समिति की तरह संग्रहित  राशि है, जिसे पशु चिकित्सालयों में इलाज के लिए लाए गए पशुओं के मालिकों से पंजीयन शुल्क के रूप में ली जाती है। इस तरह पशु कल्याण समिति के कोष में पिछले 4 - 5 साल में लगभग 47 लाख रुपया संचित हुआ है।
      कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि फिलहाल हर ब्लॉक में दो दो ग्रामों में पशु आश्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। केवल आवारा किस्म की पशुओं को जो सड़क में दुर्घटना का कारण बनते हैं, उन्हें रखा जायेगा। राजमार्ग और प्रमुख सड़कों के किनारे के ग्रामों का चयन इसके लिए किया जाएगा। ग्रामों में पूर्व से ही उपलब्ध अधो संरचनाओं का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। जिन पशुओं के मालिक हों, उन्हें नहीं बल्कि आवारा और सड़क दुर्घटना का कारण बन रहे पशुओं को आशय केन्द्र में पनाह दी जायेगी। आश्रय केंद्र के लिए प्रत्येक ब्लॉक को 2- 2 लाख और नगर निगम को 5 लाख दिए जाने का निर्णय लिया गया। पशु आश्रय केंद्र में रखे जाने वाले जानवरों की विशेष पहचान होगी। उनकी टैगिंग करने के साथ उनके सींगों को कलर से रंग किया जाएगा। जोगीपुर में निर्माणाधीन गो अभ्यारण्य में सोलर एनर्जी से उर्जीकृत करने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। सड़कों पर पशुओं के बैठे होने और दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। इन्हें रोकने के विभिन्न उपायों पर बैठक में विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में पशु चिकित्सालयों के लिए जरूरी उपकरण, फर्नीचर, भवन मरम्मत आदि कार्यों के लिए भी लगभग 25 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमितकुमार भी उपस्थित थे। सदस्य सचिव और संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉ. तंवर ने समिति के उद्देश्य और कामकाज से अवगत कराया।
 पटेल/157/1789
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों पर दावा-आपत्ति 4 तक
बिलासपुर, 24 अक्टूबर 2024/एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों का जांच किया गया। जांच उपरांत अनंतिम सूची जारी कर दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। ग्राम दर्रीघाट के आंगनबाड़ी केंद्र किरारी 4, ग्राम लावर के आंगनबाड़ी केन्द्र 5 एवं ग्राम ओखर के आंगनबाड़ी केन्द्र 1 में कार्यकर्ता के 1-1 रिक्त पदों पर दावा-आपत्ति आमंत्रित है।
  इसी प्रकार ग्राम आंकडीह के आंगनबाड़ी केन्द आंकडीह, ग्राम लोहर्सी के आंगनबाड़ी केन्द्र 2, ग्राम सरगवां के आंगनबाड़ी के केन्द्र 1, ग्राम जोंधरा के आंगनबाडी केन्द्र 4, ग्राम कुकुर्दीकेरा के आंगनबाड़ी केन्द्र 1, ग्राम बिनौरी के आंगनबाडी केन्द्र इंदिरापारा, ग्राम किसानपरसदा के आंगनबाड़ी केन्द्र 1, ग्राम पाराघाट के आंगनबाड़ी केन्द्र 4 एवं ग्राम बहतरा के आंगनबाड़ी केन्द्र 1 में सहायिका के 1-1 पदों की नियुक्ति हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में 4 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय मस्तूरी एवं जनपद पंचायत मस्तूरी के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। दावा-आपत्ति कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते है।

Mukesh tiwari

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक- मुकेश तिवारी पता- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगोपाल तिवारी नगर ,बिलासपुर, छ ग मोबाइल- 9174310780 ईमेल- sunaminewsmp36@gmail.com समाचार पोर्टल Sunami Chhattisgarh.com में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है . समाचार की विषय वस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर है. यह एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है जिसमें बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती है।पोर्टल में प्रकाशित किसी भी खबर में कानूनी विवाद की स्थिति में संबंधित रिपोर्टर ही पूर्णतः उत्तरदायी है।

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