मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा ग्राम पंचायत देवतालाब सरपंच पति एवम पुत्र के ग्राम पंचायत के कार्य में अनाधिकृत हस्ताक्षेप करनें, रोजगार सहायक से अभद्रता करनें पर पद से पृथक किये जाने हेतु नोटिस जारी।
स्वप्निल वानखडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा प्रमोद कुमार मिश्रा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत देवतालाब जनपद पंचायत मऊगंज से प्राप्त शिकायत पत्र में उल्लेख हैं कि दिनांक 10.9.2022 को ग्राम रोजगार सहायक प्रमोद कुमार मिश्रा ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड बना रहे तो सरपँच पुत्र अंकुर सिंह एवम सरपँच पति आनन्द सिंह द्वारा कहा गया संबल योजना अंतर्गत श्रमिकों का वेरिफिकेशन एवम ग्राम पंचायत के अन्य कार्य बिना मेरी अनुमति के नही करें।जिस पर रोजगार सहायक श्री मिश्रा द्वारा सम्बंधित जनों को कहा गया हितग्राही मूलक कार्यों में आपसे अनुमति की आवश्यकता नही हैं। इसके उपरांत सरपँच पति द्वारा रोजगार सहायक को फोन में अभद्रता करते हुए धमकी दी गई।
म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र.462/178/2005 दिनांक 28.04.2015 में स्पष्ट निर्देश हैं ‘‘कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठको का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनो द्वारा किया जाना वर्जित है’’ यदि कोई सरपंच/उपसरपंच/पंच पति महिला सरपंच/उपसरपंच/पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठको में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच/उपसरपंच/पंच के विरूद्ध पद से विधिवत पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावे।
अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सरिता सिंह सरपंच ग्राम पंचायत देवतालाब जनपद पंचायत मऊगंज को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये लिखा की सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों को बाधित करते हुए रोजगार सहायक से अभद्रता कि गई उक्त कृत्य शासन की दिशा निर्देशो के विपरीत है इस संबंध में सुनवाई का युक्त-युक्त अवसर प्रदान करते हुये सात दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष न रखने पर यह समझा जायेगा की आप ने इस संबंध में कुछ नही कहा है। तदउपरान्त शासन के नियमानुसार पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।