अगर आपकी गाड़ी के सारे कागजात गाड़ी में आपके साथ नहीं हैं। मगर वे सारे कागजात आपके घर पर हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 आपको यह अधिकार देता है कि आप वो सारे कागजात अपने घर से लाकर चेकिंग करने वाले अधिकारी को दिखा सकें। इस बीच वह अधिकारी ऑन द स्पॉट आपके वाहन का चालान नहीं काट सकता है। उसे आपको घर से कागजात लाने का समय देना होगा। हां हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने जैसे मामलों में आपको कोई रियायत नहीं मिल सकती है। आपको नियम के अनुसार जुर्माना देना ही होगा। कई बार जानकारी के अभाव में लोग सभी कागजात रहने के बावजूद कार्रवाई के डर से जुर्माना भर देते हें। लेकिन जब भी आप अपने वाहन से कहीं भी बाहर निकलिए तो सभी कागजात लेकर जरूर चलें। ताकि किसी भी स्थिति में आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े।