दिनांक 05.09.2023
थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.
अपराध क्रमांक 420/2023
धारा . - 34(2)59(क) आबकारी एक्ट
आरोपी अपने घर के बाडी मे छिपाकर रखा था महुआ शराब एवं बेचने के फिराक मे था
आरोपी के कब्जे से 53 लीटर कीमती 10400 रुपये जप्त किया गया
नाम आरोपी . राजेश धू्रव पिता स्व. जवाहर धू्रव उम्र 44 साल निवासी ग्राम सारधा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले मे चल रहे निजात अभियान के दौरान चकरभाठा थाना को दिनांक 05.09.2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सारधा एक व्यक्ति भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब अपने घर के बाडी मे छिपा कर रखा है तथा बिक्री करने के फिराक मे है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्री डी.आर.टंडन के निर्देशन मे थाना प्रभारी श्री अभय सिंह बैस द्वारा टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम सारधा मे जाकर घेराबंदी कर आरोपी के घर के बाडी मे रखे 53 लीटर महुआ शराब कीमती 10400 रुपये को बरामद किया गया आरोपी से पुछताछ करने पर करने पर आरोपी द्वारा उक्त महुआ शराब छिपाकर रखना स्वीकार किया थाना चकरभाठा से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 420/2023 धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट कायम किया गया उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अभय सिंह बैस , प्रधान आर प्रभाकर सिंह, , आरक्षक सतपुरन जांगडे , आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक हरीश यादव विनोद कुमार सूर्यवंशी का विशेष योगदान रहा