बिलासपुर को नशामुक्त कराने के उद्देश्य से "निजात अभियान" के तहत मस्तुरी पुलिस की कार्यवाही,,,आरोपियो के कब्जे से 18 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त
*अपराध क्रमांक* 561 /23 *धारा* - 34(2) आबकारी एक्ट
*➡️ निजात अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से बिक्री करने के उद्देश्य से कच्ची शराब रखने वाले आरोपी गिरफ्तार।*
➡️ *आरोपियो के कब्जे से 18 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3600/ जप्त किया गया।*
➡️ *आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।*
➡️ *बिलासपुर जिले को नशामुक्त कराने के उद्देश्य से "निजात अभियान" के तहत मस्तुरी पुलिस की कार्यवाही।
*नाम आरोपी-*
01.कोंदा केवट पिता स्व शिव प्रसाद केवट उम्र 61 वर्ष सा भोथीडीह (लावर)थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर।
*विवरण* :- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिले को नशामुक्त करने हेतु ‘ *‘निजातअभियान‘‘* चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण बिलासपुर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु टीम गठित कर टीम को रवाना किया गया था।जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम भोथीडीह लावर में कोंदा केवट अपने घर के सामने आंगन में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के उद्देश्य से छिपा कर रखा है कि सूचना पर उसके घर जाकर रेड कार्यवाही किया गया।उसके घर के आंगन में एक 20 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई कच्ची महुआ शराब मिला जिसे निकाल कर देखने से उसमे 18 लीटर महुआ शराब मिला जिसे समक्ष गवाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार किया गया है।